इस राज्य में किराए पर निजी गाड़ियां चलाने वालो का लाइसेंस होगा रद्द, जानें क्या है मामला?

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गोवा सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस राज्य में जो लोग कार या बाइक को किराए पर देकर पर्यटकों से पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सरकार एक नया अध्यादेश लाने जा रही है.

इसके तहत जो किराया-कार या किराया-बाइक ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के प्राइवेट गाड़ियों से कमर्शियल काम करेंगे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. ये सख्ती उन लोगों पर भी लागू होगी जो खुद का लाइसेंस न होने के बावजूद, निजी वाहन किराए पर देते हैं. 

हाई-लेवल मीटिंग की गई आयोजित

पिछले साल गोवा पुलिस की ट्रैफिक सेल ने 600 से ज्यादा चालान ऐसे लोगों पर काटे जो प्राइवेट गाड़ियों से टैक्सी जैसी सेवाएं दे रहे थे. चालान के बाद गाड़ी के मालिक को कोर्ट में जाकर जुर्माना भरना पड़ता है. इसके बावजूद अब भी लोग इस काम में लगे हुए हैं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, पणजी में एक हाई-लेवल मीटिंग आयोजित की. इस मीटिंग से सामने आया कि निजी वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल से सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है. परिवहन विभाग के मुताबिक, 2018 में कानून में बदलाव करके किराये की कार-बाइक कंपनियों को कुछ छूट दी गई थी. इससे कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया. 

सीएम ने दिए सख्त निर्देश

सीएम सावंत के मुताबिक, अब तक सिर्फ 10 फीसदी ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जहां प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कमर्शियल रूप से हो रहा था. सीएम ने निर्देश दिए कि अब इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएं. इसके अलावा बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह बताया कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ नाम की पहल को हर पुलिस स्टेशन में लागू किया जाएगा. 

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